श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ‘लैंगिक समानता’ विधेयक का पारित होना संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुरूप नहीं है, जिसके बाद मंगलवार को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने फैसले पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि शीर्ष न्यायालय ने “न्यायिक नरभक्षण” किया है।
लैंगिक समानता विधेयक का उद्देश्य 22 मिलियन की आबादी वाले बौद्ध बहुल देश श्रीलंका में लिंग या लैंगिक पहचान के भेद के बिना सभी के लिए समान अवसरों को कानूनी रूप देना है।
डेली मिरर ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा, “शीर्ष अदालत ने लैंगिक समानता विधेयक के एक खास हिस्से को नजरअंदाज कर दिया है। इसने सभी फैसलों को निगल लिया है, जिसमें एक ऐसा फैसला भी शामिल है जो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में दस जजों की पीठ ने दिया था। इसने न्यायिक नरभक्षण में भाग लिया है। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा दंड संहिता में किए गए संशोधन को भी नजरअंदाज कर दिया है।”
विक्रमसिंघे ने संसद में विशेषाधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा, “यह निर्णय प्रिवेन एजुकेशन बिल को भी चुनौती देता है। मैं संसद के समक्ष न्यायाधीशों को बुलाने का प्रस्ताव नहीं रखता, लेकिन मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम संसदीय महिला कॉकस के अधिकांश सदस्यों को चयन समिति में नियुक्त करें।”
उन्होंने कहा कि सदन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हो सकता।
विधेयक के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यदि विधेयक पारित हो गया तो इसका एक खंड समलैंगिक विवाह को अनुमति दे देगा, जिससे विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचेगी।
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ इस बात पर सहमत थी कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देना संवैधानिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से गलत है।
न्यायालय ने फैसला दिया है कि इसके विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन के बिना इसे अपनाने के लिए दो-तिहाई संसदीय बहुमत और जनमत संग्रह की आवश्यकता होगी।